इस राज्य में 50 प्रतिशत अनुदान पर मिल रहे ट्रैक्टर जल्द आवेदन करें

हरियाणा राज्य सरकार किसानों के लिए अहम कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों को 50 % अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध करा रही है। जिसका लाभ लेने के लिए किसानों को 20 जनवरी तक ड्रा रजिस्ट्रेशन हेतु https://agriharyana.gov.in/ पर ऑनलाइन 10,000 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा। आजकल कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्योंकि अधिकांश खेती किसानी से जुड़े कामों में किसानों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और समय भी अधिक लगता है। मशीनों के उपयोग से इन दोनों समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। दरअसल ,मशीनों के प्रयोग से समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखकर ट्रैक्टरों पर अनुदान देने की पहल की है। इसकी मुख्य वजह यह है कि अधिकांश कृषि यंत्र ट्रैक्टर के माध्यम से संचालित किये जाते हैं। साथ ही, ट्रैक्टर की मदद से किसान कृषि कार्यों सहित के उत्पादन को बाजार में ले जाने के लिए भी मदद मिलेगी।


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ट्रैक्टर का मूल्य काफी महंगा होने की वजह से हर किसान इसको खरीदने के लिए सक्षम नहीं होता है। हालाँकि, किसान हित में चलाई गई योजनाओं ने इस कार्य को काफी सुगम बना दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं के तहत ट्रैक्टर खरीदने हेतु कर्ज एवं अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी क्रम में फिलहाल हरियाणा सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने हेतु सहायता की जा रही है। हरियाणा सरकार किसानों को 50% अनुदान की सहायता करके किसानों को ट्रैक्टर मुहैय्या करा रही है।

हरियाणा सरकार अनुदान पर उपलब्ध करा रही ट्रै्क्टर

आपको बतादें कि हरियाणा कृषि विभाग की तरफ से पानीपत जनपद के कृषकों को 30 ट्रैक्टर सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ट्रैक्टर पर दिए जा रहे अनुदान की अधिकतम राशि 3 लाख रुपये मतलब 50% फीसद तय की गई है। जो भी किसान अनुदान पर ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो वह 20 जनवरी तक अपना ड्रॉ पंजीयन सुनिश्चित कर लें। इसी संदर्भ में जिला उपायुक्त ललित सिवाच का कहना है, कि प्रमाणित किसानों हेतु ड्रॉ रजिस्ट्रेशन का शुल्क 10,000 रुपये तय किया गया है। जिसे https://agriharyana.gov.in/ पर ऑनलाइन तौर पर जमा कराना होगा। यदि किसानों के द्वारा आवेदन करने के उपरांत इस शुल्क को पोर्टल के जरिए से जमा नहीं करवाया, ऐसी स्थिति में उनका आवेदन रोक लिया जाएगा। साथ ही, जो किसान शुल्क जमा कर देंगे, उनका ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से जिला स्तर की समिति चयन करेगी।

किसान इस योजना का कैसे फायदा उठा सकते हैं

इस योजना के सन्दर्भ में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक अभियंता का कहना है, कि चयन के बाद किसान को अनुमोदित निर्माता अथवा डीलर से स्वयं की रुचिनुसार ट्रैक्टर के मॉडल की खरीद लें। उसके बाद अनुदान की निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त शेष लागत अनुमोदित वितरक के खाते में ई-वाउचर सहित जमा करानी होगी। इसी मध्य निर्माता वितरक को भी किसान की विस्तृत जानकारी, बैंक का विवरण, ट्रैक्टर का मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम से सब्सिडी ई-वाउचर हेतु आवेदन करना होगा।

अनुदान का लाभ लेने के लिए निर्धारित शुल्क की अंतिम तिथि

हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर पर 50% अनुदान पाने हेतु 16 जनवरी तक शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया हैं। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा कृषकों हेतु 55 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मुहैय्या कराई जा रही है। आपको यह भी बतादें, कि इस योजना का फायदा केवल अनुसूचित जाति के कृषकों को ही मिल पाएगा। जो एस.बी. 89 योजना के तहत 35hp मॉडल के ट्रैक्टर हेतु तय नियम व पात्रता के अनुरूप आवेदन किया जा सकता है।